उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना पर संयुक्त संचालक निलंबित
आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री भोंडवे ने जारी किए आदेश
भोपाल | BY LAKHAN GURU
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री राधेश्याम मण्डलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेशानुसार रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 (दुर्गा सिंह चंदेल बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में श्री मण्डलोई को नामित किया गया था। प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।
निलंबन अवधि के दौरान श्री मण्डलोई का मुख्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है।
आयुक्त श्री भोंडवे ने स्पष्ट कहा कि यह कृत्य शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि शासन न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाए हुए है और ऐसी स्थितियों में कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।