डॉ.’ टाइटल सिर्फ MBBS तक सीमित नहीं, केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

केरल हाई कोर्ट ने ‘डॉक्टर’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘डॉ.’ (Dr.) उपसर्ग केवल एमबीबीएस या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों का विशेषाधिकार नहीं है।

हाई कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्युपेशनल थैरेपिस्ट द्वारा ‘डॉ.’ टाइटल के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) एक्ट में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि केवल एमबीबीएस ग्रेजुएट्स ही ‘डॉ.’ उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं।

जस्टिस वी.जी. अरुण ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक रूप से ‘डॉक्टर

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